मास्क नहीं पहनने के लिए 3 शहर और 4 राज्यों से वसूले गए 369 करोड़– News18 Hindi
नई दिल्ली. भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण का मामला काफी हद तक कोविड-19 संबंधी उचित व्यवहार का पालन नहीं करने से जुड़ा है. पिछले एक साल में केवल तीन शहरों और दो राज्यों में, पुलिस और अधिकारियों ने कोरोना नियमों का पालन नहीं करने पर लोगों से 368 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. दिलचस्प बात है कि यह राशि भारत की तरफ से अफगानिस्तान को विकास के लिए बतौर मदद के रूप में हर साल दिए जाने वाले भुगतान से अधिक है.
रिपोर्टों के मुताबिक, बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने अप्रैल 2020 से 21 मार्च, 2021 तक अनिवार्य फेस मास्क नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माने के रूप में 40 करोड़ रुपये वसूले. शहरी निकाय ने इसी अवधि के दौरान कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए शहर में लागू अनिवार्य फेस मास्क नियम का उल्लंघन करने पर 20 लाख लोगों पर जुर्माना लगाया.
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बेंगलुरु के नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि मास्क नहीं पहनने को लेकर नागरिकों के खिलाफ 3.70 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं और मई 2020 से 7 फरवरी, 2021 के बीच ऐसे लोगों से बतौर जुर्माना 8.76 करोड़ रुपया वसूला गया. इसी अवधि में, सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) के नियम का पालन नहीं करने वाले नागरिकों के खिलाफ 25,525 मामले दर्ज किए गए थे. इस दौरान वसूली गई जुर्माने की रकम 57.06 लाख रुपये थी. कुल मिलाकर कोरोना नियमों के उल्लंघन को लेकर 3.96 मामले दर्ज किए गए, जिससे बतौर जुर्माना 9.33 करोड़ रुपए की वसूली हुई.
उत्तर प्रदेश में केवल 19 अप्रैल को कोविड के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए 35 घंटे के कर्फ्यू के दौरान पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के लिए 31,325 लोगों पर जुर्माना लगाया और 64.16 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूले. इसी तरह से, 22 मार्च को, मध्य प्रदेश के भोपाल में मास्क नहीं पहनने के लिए कुल 1,260 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और उनसे बतौर जुर्माना करीब 1.32 लाख रुपये जमा किए गए.