Vehicles with numbers of other states in Bihar should be alert know Transport Department rules
हाइलाइट्स
दूसरे राज्यों की नंबर वाली गाड़ियों को बिहार में चलाने वाले हो जाएं सतर्क.
एक महीने से अधिक बिहार में रहे तो परिवहन विभाग लगाएगा भारी जुर्माना.
पटना. अब दूसरे राज्यों की नंबर वाली गाड़ियों को बिहार में चलाने पर आपकी मुश्किल बढ़ सकती है. कई लोग अपना टैक्स बचाने के लिए झारखंड सहित कई पड़ोसी राज्यों से गाड़ी खरीदकर बिहार में चलाते हैं. लेकिन अब बिहार में ऐसी गाड़ियों के परिचालन पर परिवहन विभाग सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है. अगर दूसरे राज्यों की नंबर वाली गाड़ियों को बिहार में चलाते हुए पकड़े गए तो 5 हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है. अब सप्ताह के हर शनिवार और रविवार को इसके लिए विशेष अभियान चलाकर ऐसी गाड़ियों को पकड़ा जाएगा और भारी जुर्माना लगाया जाएगा.
जान लें क्या है नियम- परिवहन विभाग के नियम के अनुसार, जिस राज्य के निवासी हैं उसी राज्य के नंबर अपने राज्य में चला सकते हैं. कई लोग लो टैक्स की चोरी के लिए बंगाल, झारखंड जैसे राज्यो से गाड़ी खरीदकर बिहार एम चलाते हैं जो जुर्म है. अगर दूसरे राज्यों की गाड़ी खरीदी हुई है और बिहार में लगातार चलाना है, तो 30 दिन के भीतर बिहार में टैक्स जमा कर बिहार का नंबर लिया जा सकता है. इसके बाद गाड़ियों का परिचालन किया जा सकता है.
बिहार घूमने आने वालों को जानना है जरूरी
पटना एमवीआई रंजीत कुमार ने बताया की बड़ी संख्या में पटना सहित बिहार भर एक दूसरे राज्यों के नंबर की गाडियां चलती हैं, जिससे विभाग को भरी नुकसान होता है. इसके लिए परिवहन विभाग के सचिव के निर्देश पर अभियान शुरू किया गया है. अगर गाड़ियां दूसरे राज्यों की हैं तो सावधान रहें.
आपके शहर से (पटना)
वहीं, दूसरे राज्य की गाड़ी नंबर को लेकर बिहार आना चाहते हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं. ऐसे लोगों को अपने साथ दूसरे राज्य में रहने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, टोल प्लाजा का टिकट साथ रखना होगा ताकि दिखाया जा सके कि बाहर से घूमने आए हैं. बिहार एम एक महीने तक घूमने पर कोई पाबंदी नहीं है.
ट्रांसफेरेबल जॉब वालों के लिए खास निर्देश
वैसे लोग जिनकी नौकरी ट्रांसफरेबल हैं, यानी दो तीन सालों में इनका ट्रांसफर दूसरे राज्यों में होता है तो इनके लिए भारत नंबर(बीएच) नंबर जारी किया गया है. जिसे लेकर पूरे देश में कहीं भी चला सकते हैं. यह नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों नौकरी करने वालों पर लागू होता है. प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए यह अनिवार्य है कि उनका दफ्तर कम से कम चार से अधिक राज्यों में हो.
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Tags: Bihar News, Patna News Update, Transport department
FIRST PUBLISHED : February 27, 2023, 13:43 IST