pakistan court released rapist after settlement to marry rape victim । पीड़िता से शादी करने के समझौते के बाद अदालत ने बलात्कारी को किया रिहा, लोग भड़के


रेप पीड़िता
इस्लामाबाद: पाकिस्तान की एक अदालत ने दोषी बलात्कारी को पीड़िता से शादी करने की सहमति के बाद रिहा कर दिया। अदालत के इस फैसले से नाराज लोग भड़क गए। 23 वर्षीय दौलत खान को 2020 में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के उत्तरपूर्वी जिले स्वात में 36 वर्षीय बधिर महिला से बलात्कार का दोषी ठहराया गया था। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 100,000 पीकेआर (लगभग 440 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया। वकील ने बताया कि बलात्कार के परिणामस्वरूप महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया।
पीड़िता से शादी करने पर दौलत खान बरी
सोमवार को पेशावर हाईकोर्ट ने पीड़िता से शादी करने पर दौलत खान को बरी कर दिया। स्थनीय जिरगा द्वारा किए गए एक आउट-ऑफ-कोर्ट समझौते के बाद यह फैसला किया गया। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग (HRCP) ने पेशावर अदालत के फैसले को कानून का घोर उल्लंघन और न्याय का गर्भपात कहा। इसने एक बयान में कहा, एचआरसीपी राज्य से इस फैसले के खिलाफ अपील करने और महिलाओं के अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखने का आग्रह करता है।
रेपिस्ट और पीड़िता एक ही परिवार के सदस्य
दौलत खान के वकील अमजद अली ने कहा कि रेपिस्ट और पीड़िता एक ही परिवार के सदस्य हैं। अविवाहित पीड़िता द्वारा बच्चे को जन्म देने के बाद इस साल की शुरुआत में दौलत खान को गिरफ्तार किया गया था। डीएनए टेस्ट में पता चला कि वह बच्चे का बाप है।
वहीं, कोर्ट के इस फैसले से नाराज लोग भड़क गए। पाकिस्तान में महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार के मामले पर बहस शुरू हो गई है।