Delhi MCD Elections 2022: दिल्ली में फिलहाल नहीं होंगे MCD चुनाव, राज्य चुनाव आयोग ने लगाई सभी तैयारियों पर रोक

नई दिल्ली. दिल्ली की तीनों नगर निगमों (MCD) को एकीकृत करने के लिए दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) अधिनियम-2022 को राष्ट्रपति (President) की मंजूरी के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय (विधि विभाग) (Ministry of Law and Justice) (Law Department) की ओर से 18 अप्रैल, 2022 को अधिसूचित कर दिया गया है. इस गजट नोटिफिकेशन के बाद अब तीनों दिल्ली नगर निगमों नार्थ, साउथ और ईस्ट को दिल्ली नगर निगम के रूप में जाना जाएगा. इस नोटिफिकेशन के बाद दिल्ली के राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से आदेश जारी कर दिए हैं कि दिल्ली नगर निगम चुनाव-2022 से जुड़ी सभी तैयारियों पर रोक लग गई है.
दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त एस के श्रीवास्तव की ओर से रिटायरमेंट से पहले जारी किए गए आदेशों में कहा है कि भारत के संविधान की धारा 243ZA के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत तीनों दिल्ली नगर निगमों (MCD Elections-2022) के चुनाव कराने के लिए की जा रही सभी पूर्व तैयारियों को रोक दिया जा रहा है. आदेशों में भारत के राष्ट्रपति (President of India) की ओर से मंजूर किए गए दिल्ली नगर निगम अधिनियम (संशोधन) अधिनियम-2022 का जिक्र करते हुए कहा गया है कि तीनों दिल्ली नगर निगमों नॉर्थ, ईस्ट और साउथ एमसीडी के चुनावों की तैयारियों से जुड़ी सभी अधिसूचनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक/रद्द किया जा रहा है. इस तरह से साफ और स्पष्ट किया गया है कि संशोधन अधिनियम के तहत तीनों निगमों को एक किया जा रहा है. इसलिए चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को रोक दिया जा रहा है.

राज्य चुनाव आयोग ने एमसीडी चुनाव संबंधी सभी तैयारियों को रोक दिया है.
इन विशेष कार्यों में जिला निर्वाचन अधिकारियों की नियुक्तियों से लेकर चुनाव पर्यवेक्षक, एक्सपेंडीचर ऑब्जर्बर, रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट आरओ, चुनावी सामग्री की खरीदारी, इलेक्ट्रोरल रोल और सिंबल आर्डर का एडोप्शन, बेव आधारित मोबाइल ऐप और साफ्टवेयर विकसित करना, ट्रेनिंग, ईवीएम का प्रबंध करना, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से पोलिंग स्टॉफ मांगने के आग्रह और परिवहन विभाग से जुड़े आदि सभी प्रबंधों और तैयारियों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाना आदि प्रमुख रूप से शामिल है.

एमसीडी चुनाव से जुड़ी तैयारियों पर निकाली यह सभी अधिसूचना रद्द कर दी गई हैं.
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इसमें नए एक्ट के तहत वार्डों की संख्या घटाकर 250 करने, वार्डों का परिसीमन, नए सिरे से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति (महिला), महिला और सामान्य वार्डों का नए तरीके से निर्धारित किए जाने का भी जिक्र किया गया है. निवर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव के इन आदेशों से अब यह पूरी तरह से तय हो गया है कि दिल्ली नगर निगम-2022 के चुनावों पर फिलहाल अनिश्चितकाल के लिए रोक लग गई है.
बताते चलें कि कल 20 अप्रैल को राज्य चुनाव आयुक्त एसके श्रीवास्तव रिटायर हो गए थे. उनकी जगह अब दिल्ली के नए राज्य चुनाव आयुक्त के तौर पर विजय कुमार देव ने पदभार ग्रहण किया है. आज उनको दिल्ली के उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने राजनिवास में शपथ दिलवाई गई.
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