Delhi High Court to pronounce verdict on petition challenging Agnipath scheme on Monday

हाइलाइट्स
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को दी थी चुनौती
याचिका पर सोमवार को आ सकता है फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में सुरक्षित कर लिया था फैसला
नई दिल्ली. केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना (Agnipath scheme) को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) 27 जनवरी यानि सोमवार को फैसला सुनाएगा. दिल्ली हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच फैसला सुनाएगी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना का समर्थन किया है. अब हाई कोर्ट अपने फैसले में यह तय करेगा कि केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना सही है या नहीं. दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रखा था.
सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई. योजना के नियमों के अनुसार, साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवा आवेदन करने के पात्र हैं और उन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा. योजना के तहत, उनमें से 25 प्रतिशत की सेवा नियमित कर दी जाएगी. अग्निपथ की शुरुआत के बाद इस योजना के खिलाफ कई राज्यों में विरोध शुरू हो गया था. बाद में सरकार ने 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें News18 हिंदी| आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट News18 हिंदी|
Tags: Agnipath scheme, Central government, DELHI HIGH COURT, Petition
FIRST PUBLISHED : February 25, 2023, 00:18 IST