पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बेटे को इस मामले में हो सकती थी जेल, जाने कैसे बचे?
Pakistan PM Shahbaj Sharif: पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सबसे छोटे बेटे सुलेमान को धन शोधन के मामले में मंगलवार को दो सप्ताह की हिफ़ाज़ती जमानत दे दी। लंदन में चार साल तक स्व:निर्वासन में रहने के बाद पिछले सप्ताह ही पाकिस्तान लौटे 40 वर्षीय सुलेमान शहबाज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष पेश हुए थे। सुलेमान के वकील की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिनों की हिफ़ाज़ती जमानत दे दी। इस दौरान संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) सुलेमान को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
इससे पहले इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान वापसी पर एफआईए द्वारा सुलेमान की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और उन्हें 13 दिसंबर तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। एफआईए द्वारा सुलेमान के खिलाफ धन शोधन का मामला दर्ज किए जाने के बाद वह अक्टूबर, 2018 में विदेश चले गए थे। उसके बाद से ही वह स्व:निर्वासन में ब्रिटेन में रह रहे थे। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई इस हिफ़ाज़ती जमानत के कारण सुलेमान धन शोधन मामले में गिरफ्तारी से बच रहेंगे।
अदालत के समक्ष अपनी याचिका में, सुलेमान के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने 2018 में पाकिस्तान छोड़ दिया और 2020 में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि एफआईए ने उन्हें कॉल-अप नोटिस जारी नहीं किया था और अदालत द्वारा उन्हें बिना किसी कार्रवाई के अपराधी घोषित किया गया । बाद में दिन में, सुलेमान आय से अधिक संपत्ति के मामले में ज़मानत मांगने के लिए आईएचसी की एक खंडपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। दलीलें सुनने के बाद पीठ ने मामले में 14 दिन की हिफाजत जमानत मंजूर की और निगरानी एजेंसी को उन्हें गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।