J&K में नवरात्रि में तिलक लगाकर स्कूल पहुंची छात्रा से बदसलूकी, पिटाई के आरोप में टीचर निलंबित

राजौरी: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के राजौरी जिले में एक हिंदू परिवार ने आरोप लगाया है कि माथे पर तिलक लगाकर स्कूल जाने के बाद शिक्षक ने उनकी बेटी की पिटाई कर दी. इस घटना के बाद जिला उपायुक्त के आदेश पर टीचर निसार अहमद को निलंबित कर दिया गया है.
इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के अनुसार, इस आदेश में कहा गया है कि सोशल मीडिया पर खदुरियां पंचायत के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा दो युवा लड़कियों की पिटाई की घटना के बारे में पता चला था.
किसी बच्चे को चोट पहुँचाना अपराध की श्रेणी में आता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत किसी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है. इसके अतिरिक्त जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 23 में कहा गया है, “जिस किसी पर बच्चे पर हमला करने का आरोप लगाता है, उसे 6 महीने तक की जेल हो सकती है या जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है.”
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इस बीच आरोपी टीचर निसार अहमद को अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है. पुलिस को घटना की जांच करने, साथ ही बच्चे को क्यों पीटा गया. इस बारे में पता लगाने के लिए कहा गया है.
इस घटना के बारे में बात करते हुए राजौरी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोहम्मद असलम चौधरी ने कहा कि, “हमने इस घटना पर ध्यान दिया है. हमें शिकायत मिली थी कि एक नाबालिग लड़की की पिटाई की गई और एक शिक्षक ने उसके खिलाफ कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. हमने आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है.
छात्रा के साथ पिटाई की यह घटना ऐस वक्त सामने आई है जब कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के क्लासरूम में हिजाब पहनने के मामले पर तकरार जारी है. ऐसे में इस तरह की घटना से विवाद और बढ़ सकता है.
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