2 महिलाओं को उम्रकैद, 5 अन्य को 10-10 साल कैद; घर की बहू को जिंदा जलाने की मिली सजा – News18 हिंदी

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh News) में दहेज मामले को लेकर एक बड़ा फैसला हुआ है. यूपी के मुजफ्फरनगर में दहेज हत्या के मामले में कोर्ट ने ऐसी सजा दी है, जिससे समाज में एक सख्त संदेश जाएगा. दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की त्वरित अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दो महिलाओं को उम्रकैद जबकि पांच अन्य लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई.
घटना आज से करीब आठ से पहले की है, जब एक विवाहिता को जिंदा जला दिया गया था. घटना 2013 में बुधाना थाना क्षेत्र के हुसैनीपुर गांव की है. रिजवान, मेहताब, नौशाद, एहसान और उसकी पत्नी ताहीरा, सायरा और सन्नी ने अपनी भाभी गुलिस्ता बेगम को जिंदा जला दिया था. कोर्ट ने इन सबको दहेज हत्या का दोषी पाया है.
लोक अभियोजक विरेन्द्र नागर ने बताया कि न्यायाधीश सुमित पंवार ने सायरा और सन्नी को उम्रकैद जबकि अन्य को 10-10 साल कैद की सजा सुनायी है. अभियोजक ने बताया कि बेगम की सास का नाम भी आरोपियों में था, लेकिन सुनवाई के दौरान उसकी मौत हो गई. न्यायाधीश पंवार ने सभी दोषियों पर 4-4 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
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