Seat Belts New Rules Seat Belts Mandatory for all Front Facing Passengers NITIN gadkari gave gave instructions to car company

नई दिल्ली: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. सरकार ने कार निर्माता आटोमोबाइल कंपनियों (Automobile Car Company) के अपनी कार में सभी यात्रियों किए थ्री प्वाइंट सीट बेल्ट (Three point seat belts For All Passengers) मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी घोषणा की.उन्होंने ने कहा कि सीट बेल्ट का नियम कार की पिछली सीट में बीच में बैठने वाले यात्रियों के लिए भी लागू होगा.
नए नियम के बाद अब कार कंपनियों को को बीच वाले यात्री के लिए भी थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट मुहैया करानी होगी. केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मैंने इस प्रावधान वाली फाइल पर कल ही हस्ताक्षर किए हैं. इसके तहत कार विनिर्माताओं को वाहन में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अनिवार्य कर दिया गया है.’’
इस प्रावधान के लागू होने का मतलब है कि किसी कार में बैठने वाले सभी यात्रियों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट देना अब जरूरी होगा. फिलहाल कार की अगली दोनों सीटों और पीछे की कतार में दो लोगों के लिए ही थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट दी जाती है. वहीं पिछली कतार वाली बीच की सीट के लिए सिर्फ टु-पॉइंट सीट बेल्ट ही आते हैं.
सवारियों की सुरक्षा को देखते हुए सीट बेल्ट की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है. गडकरी ने कहा कि देशभर में हर साल होने वाली करीब पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है.
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