Ncpcr issued notice to up government against darul uloom deoband for unlawful fatwas – बच्चों से जुड़े अधिकारों पर दारूल उलूम का विवादित फतवा, NCPCR ने कहा

नई दिल्ली: दारुल उलूम देवबंद (Darul Uloom Deoband) की वेबसाइट पर गैरकानूनी और भ्रामक फतवों को लेकर राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) से जांच करने को कहा है. इस संबंध में बच्चों के अधिकारों से जुड़ी इस संस्था ने राज्य के चीफ सेक्रेटरी से कहा है कि जब तक फतवों से जुड़े इन आपत्तिजनक सामग्री को नहीं हटा दिया जाता है तब तक वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया जाए. दारूल उलूम देवबंद की ओर से जारी एक फतवे में कहा गया है कि गोद लिए बच्चे को असल बच्चे जैसे अधिकार नहीं मिल सकते हैं. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कहना है कि इस तरह के फतवे कानून के खिलाफ हैं.
एनसीपीसीआर ने यह कार्रवाई एक शिकायत के बाद की है, जिसमें फतवों की एक लंबी लिस्ट है और इसमें कहा गया कि ये फतवे देश के कानून के खिलाफ हैं. इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए इस मामले की
जांच के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इन फतवों को गैरकानूनी माना और यूपी के मुख्य सचिव से इस बारे में जवाब मांगा है. एनसीपीसीआर ने कहा कि इस तरह के फतवे बच्चों के अधिकारों
के विपरीत हैं और इनका वेबसाइट पर उपलब्ध होना उनके लिए हानिकारक है.
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शिकायतकर्ता के अनुसार, कुछ फतवों में कहा गया है कि दारूल उलूम देवबंद कहता है कि बच्चा गोद लेना गैरकानूनी नहीं है, लेकिन केवल बच्चे को गोद लेने से वास्तविक बच्चे का कानून उस पर लागू नहीं होगा. उसके परिपक्व होने के बाद दत्तक बच्चे को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा और बच्चा किसी भी मामले में वारिस नहीं होगा. इस लेटर में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव से कहा गया है कि वे इस संस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री का परीक्षण व जांच करें और इस तरह के आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटाया जाना चाहिए.
इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सहारनपुर डीसी, पुलिस महानिदेशक, को भी इस पत्र की प्रति भेजी है. इस लेटर में आयोग ने कहा है कि इस मामले में 10 दिन के भीतर एक्शन रिपोर्ट भेजी जाए.
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Tags: Darul uloom deoband, UP Government