Delhi High court rejected request of doctors to postpone fmg exam due to Covid 19


न्यायमूर्ति अमित बंसल ने एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजीशियंस की याचिका को खारिज कर दिया.
FMG Exam: न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे अफसोस है. मैं (परीक्षा स्थगित करने का) इच्छुक नहीं हूं. (याचिका को) खारिज किया जाता है. विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.’
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने 18 जून को होने वाली विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) स्क्रीनिंग टेस्ट को देश में मौजूदा कोविड स्थिति के कारण स्थगित करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया. न्यायमूर्ति अमित बंसल ने एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजीशियंस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें 18 जून को होने वाली परीक्षा स्थगित करने का अनुरोध किया गा था.
न्यायाधीश ने कहा, ‘मुझे अफसोस है. मैं (परीक्षा स्थगित करने का) इच्छुक नहीं हूं. (याचिका को) खारिज किया जाता है. विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा.’ उन्होंने शाम 7:35 बजे तक सुनवाई की.
एसोसिएशन ने कहा था कि परीक्षा केंद्रों के रूप में सीमित शहरों को ही अधिसूचित किया जा रहा है और ऐसे में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को कोविड टीके की एक भी खुराक लिए बिना यात्रा करनी होगी. इस संगठन के सदस्यों में कुछ विदेशी मेडिकल स्नातक भी हैं जिन्होंने विदेशों में स्थित संस्थानों में अपना प्राथमिक मेडिकल पाठ्यक्रम पूरा किया है.
हालांकि, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) और राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (एनएमसी) के वकील ने इस आधार पर याचिका का विरोध किया था कि यह केवल एक योग्यता परीक्षा है और अगर याचिकाकर्ता जून में परीक्षा में शामिल नहीं होते तो वे दिसंबर में भी परीक्षा दे सकते हैं. उन्होंने अनुरोध किया कि कुछ उम्मीदवारों के जोर देने पर परीक्षा स्थगित नहीं की जानी चाहिए.(Disclaimer: यह खबर सीधे सिंडीकेट फीड से पब्लिश हुई है. इसे News18Hindi टीम ने संपादित नहीं किया है.)