Road Transport Ministry increased the compensation for death in a road accident and also fixed the deadline– News18 Hindi

नई दिल्ली. सड़क परिवहन मंत्रालय ने सड़क हादसे की चपेट में आए लोगों के लिए मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है. इसके अलावा मुआवजा देने की डेडलाइन भी निर्धारित कर दी है, जिससे पीडि़त को जल्द मुआवजा दिया जा सके, जिससे घायल व्यक्ति इलाज कर सके और मु्त्यु होने पर पीडि़त परिजनों को समय से मुआवजा दिया जा सके. इस संबंध में सड़क परिवहन मंत्रालय ने गजट भी जारी कर दिया है.
सड़क परिवहन मंत्रालय ने हिट एंड रन मामले में मुआवजे की राशि बढ़ा दी है. अब गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को 12500 से लेकर 50000 रुपए तक दिया जा सकता है. इसके अलावा हिट एंड रन से मृतयु होने पर 25000 रुपए से 200000 लाख रुपए तक भुगतान किया जा सकता है. मंत्रालय ने इस संबंध में तीन अलग अलग गजट जारी किए हैं.इससे मुआजवे मलने में समय नहीं लगेगा. मुआवजे का सेटलमेंट भी जल्दी होगा.
मंत्रालय ने जीएसआर 526 (ई) दिनांक 02 अगस्त 2021 को अधिसूचित किया गया है. इसका नाम हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के मुआवजे के लिए योजना. गंभीर चोट होने पर 12,500 रुपये से 50,000 रुपये और मृत्यु होने पर 25,000 से 2,00,000 रुपये. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इंश्योरेंस सर्टिफिकेट में मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है. सीएमवीआर 1989 में संशोधन करने के लिए जीएसआर 528 (ई) दिनांक 02 अगस्त 2021 नोटीफिकेशन जारी किया गया है. इसके अलावा सड़क दुर्घटनाओं की विस्तृत जांच की प्रक्रिया, विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट (डीएआर) और इसकी रिपोर्टिंग के साथ-साथ विभिन्न मामलों के त्वरित निपटारे के लिए समय सीमा अनिवार्य कर दी गई है.
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