केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद फैजल की याचिका को किया खारिज

कोच्चि . केरल हाई कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की याचिका को खारिज कर दिया. इस याचिका में फैजल ने अनुरोध किया था कि लक्षद्वीप प्रशासन को अपने मसौदा नियमों को स्थानीय भाषाओं में प्रकाशित करने का निर्देश दिए जाएं. मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने उनके अनुरोध को खारिज करते हुए उन्हें उनकी शिकायतों और सुझावों को लेकर गृह मंत्रालय जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया.
मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की खंडपीठ ने कहा, “याचिकाकर्ता अपने सुझाव गृह मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र थे. वह ऐसे सभी प्रकार के सुझावों पर विचार करने के लिए सक्षम है. लक्षद्वीप के सांसद पीपी मोहम्मद फैजल की याचिका में कहा गया था कि प्रशासन अपनी अधिसूचनाएं स्थानीय भाषाओं में जनता के सामने रखे. इसका मसौदा प्रिंट मीडिया यानी अखबाराें और इलेक्ट्रिॉनिक मीडिया के जरिए लोगों के सामने लाए. इसमें कहा गया था कि प्रशासन यह स्पष्ट करे कि इन नियमों का क्या महत्व है ? इसके प्रस्तावित नियम और उनके आवश्यक तत्व क्या होंगे ? इसका वित्तीय प्रभाव क्या होगा ? इन तमाम सवालों का जवाब पब्लिक डोमेन पर होना चाहिए.
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याचिका में यह कहा गया था कि ऐसे नियमों का लक्षद्वीप की आबादी, पर्यावरण, मौलिक अधिकारों, जीवन और आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा. क्या इस संबंध में कोई अनुमानित मूल्यांकन किया गया है ? याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन याचिकाकर्ता अपनी शिकायतों और सुझावों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में जाने को स्वतंत्र है.
सांसद पीपी मोहम्मद फैजल अभी मात्र 46 साल के हैं और वे सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ व्यापार सलाहकार भी हैं. लक्षद्वीप निर्वाचन क्षेत्र से 2014 चुनाव में INC को हराकर (alliance: UPA) के प्रत्याशी P P Mohammed Faizal विजयी रहे थे. कुल मतों 43,248 में से 21,667 मत हासिल कर NCP ने जीत दर्ज की थी जबकि 2009 लोकसभा चुनाव में INC ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी. वहीं, 2019 में हुए चुनावों में उन्होंने इस सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के हमीदुल्ला सईद को 823 मतों के अंतर से हराया.
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