साकेत गोखले के खिलाफ चलेगा मानहानि का मुकदमा, दिल्ली HC ने दिए- लक्ष्मी पुरी के खिलाफ ट्वीट्स हटाने का आदेश

बता दें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की पत्नी लक्ष्मी पुरी ने अवमानना की याचिका दाखिल की है जिसमें गोखले के ट्वीट को डिलीट करने और 5 करोड के मुआवजे की मांग की गई है. गोखले ने 13 और 26 जून को अपने ट्वीट में स्विट्जरलैंड में पुरी द्वारा कथित तौर पर संपत्ति खरीदने का हवाला दिया था और उनके पति एवं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी संदर्भ दिया गया था.
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा था?
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने टिप्पणी की थी कि सम्मान के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर स्वीकार किया गया है और गोखले से पूछा कि वह कैसे किसी व्यक्ति को बदनाम कर सकते हैं , खासतौर पर उनके द्वारा ट्वीट करके जो प्रथमदृष्टया असत्य है. गोखले फ्रीलांसर पत्रकार हैं.
8 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस सी हरि शंकर ने गोखले के अधिवक्ता सरीम नावेद से पूछा, ‘मुझे स्पष्ट करें कि ट्वीट करने से पहले उसकी सत्यता जांचने के लिए वादी से संपर्क किया गया था.’ इसका जवाब अधिवक्ता ने नहीं में दिया. साथ ही कहा कि कानूनी रूप से इसकी जरूरत नहीं है और एक ट्वीट में उन्होंने वित्तमंत्री को टैग किया था.