एफएमजी परीक्षा मामले में जुर्माना लगाए जाने के खिलाफ डॉक्टरों की अपील पर 12 जुलाई को होगी सुनवाई

नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने शुक्रवार को कहा कि वह डॉक्टरों की उस अपील पर 12 जुलाई को सुनवाई करेगा जिसमें विदेश आयुर्विज्ञान स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) को देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति के चलते स्थगित करने के आग्रह संबंधी चिकित्सकों की याचिका को खारिज करते समय की गईं कुछ प्रतिकूल टिप्पणियों और जुर्माना लगाए जाने को चुनौती दी गई है.
न्यायमूर्ति सी हरिशंकर और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि मामले पर अभी सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है और इसे 12 जुलाई को सुनवाई के लिए रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध कर दिया. अदालत ने कहा, ‘आप केवल जुर्माना लगाए जाने और प्रतिकूल टिप्पणियों को चुनौती दे रहे हैं, इसे रोस्टर पीठ के समक्ष आने दीजिए.’
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एसोसिएशन ऑफ एमडी फिजीशियंस ने अपील दायर कर एकल न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें एफएमजीई को देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति के चलते स्थगित करने के आग्रह संबंधी चिकित्सकों की याचिका को खारिज करते समय कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां की गई थीं और 25,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया गया था.
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