बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन पर हो सकती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, DoPT ने जारी किया Memo


पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय. (पीटीआई फाइल फोटो)
Alapan Bandyopadhyay Latest News: 16 जून को जारी मेमोरेंडम के अनुसार मेमोरेंडम की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अलपन बंदोपाध्याय को अपना पक्ष लिखित रूप से देना होगा.
- Last Updated:
June 21, 2021, 7:21 PM IST
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय को लेकर विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा. अब केंद्र ने ममता के सलाहकार अल्पन को लेकर मेमोरेंडम जारी किया है. न्यूज़18 के पास मेमो की कॉपी मौजूद है. 1987 कैडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी बंदोपाध्याय के खिलाफ मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यह कार्रवाई All India Service (Discipline and Appeal) के रूल 8 और All India Services (Death-cum-Retirement Benefits) के रूल 6 के तहत हो सकती है.
16 जून को जारी मेमोरेंडम के अनुसार मेमोरेंडम की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर अपना पक्ष लिखित रूप से देना होगा. अलपन को यह भी तय करना होगा कि वो खुद निजी तौर पर सुनवाई के लिए मौजूद रहना चाहते हैं या नहीं. इससे पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलपन बंदोपाध्याय का जवाब गृह मंत्रालय को मिला था.
गृह मंत्रालय ने उनसे नोटिस जारी कर पूछा था कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन्होंने नियमों का पालन क्यों नहीं किया. जवाब में पूर्व मुख्य सचिव का कहना था कि वह राज्य सरकार की मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रक्रिया का पालन कर रहे थे.
अलपन के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51(b) भी लगाई गई है. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की बैठक में देरी से पहुंचने पर बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस भेजा गया था. गृह मंत्रालय के उच्च अधिकारी इस जवाब का आकलन कर रहे हैं, हालांकि इसको लेकर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है. अब MHA के बाद DoPT ने यह मेमो जारी किया है.