More than 30000 children were orphaned due to COVID-19 NCPCR to Supreme Court


महाराष्ट्र में प्रभावित बच्चों की संख्या सर्वाधिक 7,084 रही, जिनमें से अधिकतर ने महामारी के चलते अपने माता-पिता या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया.
आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि एक अप्रैल 2020 से पांच जून 2021 तक के ऐसे बच्चों के राज्यवार आंकड़े उसके बाल स्वराज पोर्टल पर दिए गए हैं जिनके माता-पिता में से किसी की मौत हो चुकी है या वह माता-पिता दोनों को ही खो चुके हैं. हालांकि, पोर्टल पर मौत के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है.
नयी दिल्ली. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि विभिन्न राज्यों से पांच जून तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोविड-19 महामारी के चलते कम से कम 30,071 बच्चे अनाथ हुए हैं. आयोग ने कहा कि महामारी के चलते इनमें से 26,176 बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया और 3,621 बच्चे अनाथ हो गए जबकि 274 को उनके रिश्तेदारों ने भी त्याग दिया.
आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि एक अप्रैल 2020 से पांच जून 2021 तक के ऐसे बच्चों के राज्यवार आंकड़े उसके बाल स्वराज पोर्टल पर दिए गए हैं जिनके माता-पिता में से किसी की मौत हो चुकी है या वह माता-पिता दोनों को ही खो चुके हैं. हालांकि, पोर्टल पर मौत के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है.
महाराष्ट्र में प्रभावित बच्चों की संख्या सर्वाधिक 7,084 रही, जिनमें से अधिकतर ने महामारी के चलते अपने माता-पिता या माता-पिता में से किसी एक को खो दिया. उच्चतम न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए गए इस मामले में आयोग ने अपने हलफनामे में कहा कि इसके अलावा अन्य राज्यों में भी बच्चे प्रभावित हुए, जिनमें उत्तर प्रदेश में 3,172, राजस्थान में 2,482, हरियाणा में 2,438, मध्य प्रदेश में 2,243, आंध्र प्रदेश में 2,089, केरल में 2,002, बिहार में 1,634 और ओडिशा में 1,073 बच्चे शमिल हैं.
आयोग ने कहा कि प्रभावित होने वाले बच्चों में 15,620 लड़के, 14,447 लड़कियां और चार ट्रांसजेंडर शामिल हैं. इनमें से अधिकतर बच्चे आठ से 13 आयुवर्ग के हैं.ये भी पढ़ेंः- केंद्र की नई SOP- विदेश जाने वाले लोग 28 दिन के बाद कभी भी ले सकते हैं कोविशील्ड की दूसरी डोज
आयोग ने एक बार फिर अदालत के समक्ष यह चिंता जाहिर की कि उसे पिछले कुछ महीनों में ऐसी कई शिकायतें मिली हैं, जिसमें कई निजी संगठनों और लोगों द्वारा ऐसे बच्चों का आंकड़ा एकत्र किए जाने के आरोप लगाए गए हैं. ऐसे संगठन और लोग द्वारा प्रभावित बच्चों और परिवारों को मदद की पेशकश की गई है. आयोग ने कहा कि ऐसे लोग/संगठन गोद लेने संबंधी कानून का पालन किए बिना बच्चा गोद लेने के इच्छुक परिवारों को इन्हें सौंप रहे हैं.