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अर्जुन सिंह_bjp mp arjun singh says notice by cid on instructions of mamata banerjee knowat


बीजेपी नेता अर्जुन सिंह. (तस्वीर-ANI)
बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह (Arjun Singh) ने कहा है-मुझे राज्य की सीआईडी ने सीएम ममता के इशारे पर नोटिस भेजा है. इस मामले में मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी जा चुकी है. हम अपना केस ट्रांसफर कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं. हम कानून की इज्जत करते हैं. देखते जाइए अभी हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल में कई केस थोपे जाएंगे.
कोलकाता. पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह (Arjun Singh) ने सीएम ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा है-मुझे राज्य की सीआईडी ने सीएम ममता के इशारे पर नोटिस भेजा है. इस मामले में मुझे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत दी जा चुकी है. हम अपना केस ट्रांसफर कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं. हम कानून की इज्जत करते हैं. देखते जाइए अभी हमारे ऊपर पश्चिम बंगाल में कई केस थोपे जाएंगे. दरअसल पश्चिम बंगाल CID ने बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को भ्रष्टाचार के एक मामले में बृहस्पतिवार को नोटिस भेजा है. बीजेपी सांसद को 25 मई को सीआईडी के सामने कोलकाता में पेश होने को कहा गया है. बीते साल अगस्त महीने में भी पश्चिम बंगाल पुलिस ने अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना जिले के भाटपारा स्थित आवास पर भ्रष्टाचार के एक मामले के सिलसिले में छापा मारा था. तब अर्जुन सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोपों से इनकार किया था और आरोप लगाया था कि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस उनके खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति कर रही है. अब एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अर्जुन सिंह ने कहा है कि वो सीआईडी के सामने पेश होने से पहले अपने वकील से सलाह लेंगे. क्या है मामलादरअसल ये मामला एक सहकारी बैंक से जुड़े कथित भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है. साल 2018 में टीएमसी रहते वक्त अर्जुन सिंह इस बैंक के अध्यक्ष थे. अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस के चार बार विधायक रह चुके हैं. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले पहले उन्होंने तृणमूल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी. वो बैरकपुर लोकसभा सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर संसद पहुंचे थे. CBI ने की हैं टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी इससे पहले CBI ने बीते सोमवार को नारद स्टिंग ऑपरेशन के मामले में बड़ी कार्रवाई की. CBI ने TMC के नेता फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी और मदन मित्रा के साथ पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी को कोलकाता में गिरफ्तार कर लिया. बाद में स्पेशल कोर्ट में चारों आरोपियों की पेशी की गई, जहां कोर्ट ने चारों को अग्रिम जमानत दे दी थी. लेकिन CBI ने स्पेशल कोर्ट के फैसले को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी थी जिस पर हाई कोर्ट ने आरोपियों को जमानत देने पर रोक लगा दी थी.